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एसडीएम, तहसीलदार समय करें प्रकरण हल, कलेक्टर ने दिए निर्देश

राजस्व वसूली निरंतर जारी रहे

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Screenshot 20241003 200626 Facebook। सागर । वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी।कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वह कैंप कोर्ट अर्थात न्यायालय आपके द्वार के माध्यम से प्रकरणों को हल करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे मूल कार्य 30 दिवस से अधिक लंबित न रहे। जैसे ही राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रकरण आए, उसे चिन्हित कर त्वरित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में कलेक्टर के निर्देश पर बंटवारा , नामांतरण तथा सीमांकन के मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाले बॉटम 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
कलेक्टर ने कहा कि बंटवारे के प्रकरण में नक्शे को अद्यतन अवश्य कराएं। इसी प्रकार कैंप कोर्ट के माध्यम से शिविर लगाकर गांव गांव जाकर प्रकरणों को निराकृत करें। उन्होंने एडीएम रूपेश उपाध्याय को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में कार्यक्रम बना लें जिसके अनुसार एसडीएम तथा तहसीलदार प्रत्येक हफ्ते अलग-अलग गांवों में जाकर कोर्ट कैंप (शिविर) के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत करेंगे।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वह सभी अपने रिकॉर्ड रूम व्यवस्थित कर लें। ऐसे रिकॉर्ड जो विनिष्टीकरण के योग्य हों, तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका विनिष्टीकरण कराएं। इसी प्रकार सभी रिकॉर्ड्स की डिजिटल स्कैन्ड कॉपी रखवाएं।
उन्होंने डाटा परिमार्जन के अंतर्गत नक्शा सुधार को एक मुहिम के रूप में लेते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नक्शा सुधार कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की भी समीक्षा की और सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन कुछ शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से देखें और संबंधित व्यक्ति से दूरभाष पर चर्चा करें। आवश्यक हो तो मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से मिले और समस्या का निराकरण कर शिकायत को संतुष्टि पूर्ण रूप से बंद कराएं।
उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा है कि सभी अपनी तहसील बार टॉप 10 बकायदारों को चिन्हित कर लें और मौके पर जाकर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

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